बेमेतरा

जिला मुख्यालय में बिना लाइसेंस गैस एजेंसी का संचालन, एसडीएम ने किया सील
27-Jun-2023 2:57 PM
जिला मुख्यालय में बिना लाइसेंस गैस एजेंसी का संचालन, एसडीएम ने किया सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 27 जून।  जिला मुख्यालय में बिना लाइसेंस गैस एजेंसी का संचालन पाए जाने पर बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी कार्यालय को सील कर दिया है। मौके पर पाए गए 14 नग भरा घरेलू सिलेंडर, 22  खाली सिलेंडर, 7 कमर्शियल सिलेंडर, 7 सिलेंडर (5 किलोग्राम) कुल 50 सिलेंडर जब्त कर दुकान सील किया गया।

एसडीएम समेत उनकी टीम के निरीक्षण के दौरान एजेंसी कार्यालय में मौजूद महिला कर्मचारी जिला मुख्यालय में गैस एजेंसी संचालन से संबंधित दस्तावेज दिखाने में नाकाम रही। जानकारी के अनुसार रेवेन्यू विभाग द्वारा यह कार्रवाई नवागढ़ सिवरिम्स इंडेन पर की गई है। जिसमें मुख्य रुप से नवागढ़ के लाइसेंस पर बेमेतरा में गैस एजेंसी का संचालन पाया गया है। इस कार्रवाई में में राजस्व निरीक्षक खुमान देशमुख हल्का पटवारी अभिषेक माली, विजेंद्र वर्मा, कुंदन सिंह उपस्थित रहे।

नवागढ़ के पते पर बेमेतरा में दिए हजारों गैस कनेक्शन

नियमों को ताक पर रखकर एजेंसी संचालक ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर बेमेतरा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में नवागढ़ के पते पर हजारों गैस कनेक्शन दिए हैं, जो धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। यहां एजेंसी संचालक द्वारा जिला प्रशासन और ऑयल कंपनी को गुमराह करने के लिए गैस कार्ड में नवागढ़ लिखा जाता है, जबकि संबंधित उपभोक्ता बेमेतरा शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का होता है। एसडीएम ने बताया कि एजेंसी कार्यालय में कई ऐसे गैस कार्ड मिले हैं, जिसमें बेमेतरा के वार्डों का पता नवागढ़ लिखा हुआ है। जानकारी के अनुसार नवागढ़ में संचालित इंडेन गैस एजेंसी के संचालक द्वारा बेमेतरा शहर में नियमों को ताक पर रखकर एजेंसी कार्यालय खोला गया है। नियमानुसार एक गैस एजेंसी का कार्य क्षेत्र करीब 14 किमी होता है। गौरतलब हो कि नवागढ़ से बेमेतरा शहर की दूरी 24 किमी है। ऐसी स्थिति में संचालक ने नियमों के विरुद्ध बेमेतरा शहर में एजेंसी कार्यालय खोला गया है।

वितरक ऑयल कम्पनी को कर रहा गुमराह 

पूर्व नपाध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि एजेंसी संचालक ने बेमेतरा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी तरीके से नवागढ़ के पते पर गैस कनेक्शन वितरण किया गया है। यहां प्रशासन और ऑयल कम्पनी को गुमराह करने कम्पनी संचालक की ओर से इस तरह का कृत्य किया गया है। बेमेतरा शहर में सिग्नल चौक के पास एक कॉम्पेक्स में नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक द्वारा कार्यालय खोला गया है। यही से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का वितरण किया जाता है। जिसमे जानबूझकर बोर्ड नहीं लगाया गया है।

तत्कालीन कलेक्टर ने लगाया था जुर्माना 

स्टॉक रिकॉर्ड संधारण नहीं करने समेत अन्य गड़बडिय़ों को लेकर तात्कालीन कलेक्टर ने नवागढ़ के गैस वितरक सीवरिम्स इंडियन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। जिसमें वितरक पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था।

गौरतलब हो कि अखबार ने गैस वितरण व उज्जवला योजना में हो रही गड़बड़ी को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद तात्कालीन कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने वितरक के नवागढ़ गोदाम और कार्यालय पहुंची थी।

जहां जांच दल ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई थी। जिसमें स्टॉक रिकॉर्ड का संधारण, गोदाम में होम डिलीवरी के दर पर गैस सिलेंडर की बिक्री, स्टाक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना। अग्निशमन यंत्रों को उचित स्थान में नहीं रखना समेत अन्य गड़बडिय़ां पाई गई।

बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने कहा कि नियमों के विरुद्ध संचालन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। गैस एजेंसी कार्यालय को सील कर दिया गया है। एजेंसी संचालन के दस्तावेज दिखाने में एजेंसी कर्मी नाकाम रहा,एजेंसी संचालक को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। वही बेमेतरा में एजेंसी संचालन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं।


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