बेमेतरा
गांव में बाहरी ब्यक्तियों के प्रवेश पर था प्रतिबंध
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 16 अप्रैल। शनिवार को बिरनपुर में मृतक भुनेश्वर साहू के दशगात्र कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने रिश्तेदारों, समाजजनों को गांव के अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस व प्रशासन की कड़ाई की वजह से कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए।
साजा ब्लॉक के ग्राम बिरनपुर में बीते 8 अप्रैल का भुनेश्वर की हत्या हुई थी। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। बीते दो दिनों से जिला प्रशासन द्वारा गांव में शांति व्यवस्था कायम होने की बात कही जा रही है। इस बीच शुक्रवार को कड़ाई बरतते हुए जिला प्रशासन द्वारा गांव में अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद शनिवार को दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आए मृतक के परिचित व सामाज के लोगों को साजा से निकलने के बाद आगे जाने से रोक दिया गया।
संगठन पदाधिकारी डॉ. खेमराज व शत्रुहन साहू ने बताया कि शनिवार को जिला अध्यक्ष गैंदराम साहू, उमाशंकर साहू, रामकुमार साहू समेत अन्य पदाधिकारियों को गांव के अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके आलावा शनिवार को मीडियाकर्मियों को भी शनिवार को गांव नहीं जाने दिया गया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ऊपर से आदेश का हवाला देते रहे।
18 अप्रैल तक प्रस्तुत कर सकते हैं अभ्यावेदन
ग्राम बिरनपुर तहसील साजा में 8 अप्रैल को दो पक्षों के बीच घटित घटना की स्थिति की जांच के संबंध में कोई व्यक्ति अथवा संस्था कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो कार्यालय आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग में संपूर्ण तथ्य एवं सबूत सहित अभ्यावेदन 18 अप्रैल को शाम 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। इसे ईमेल औरव्हाट्सऐप भी कर सकते हैं। भुनेश्वर के दशगात्र कार्यक्रम में गांव के परिजन व अन्य लोग शामिल हुए। वहीं जो रिश्तेदार शुक्रवार को आ गए थे, वे भी इसमें शामिल हो पाए। इससे पूर्व मृतक की अस्थियों का विसर्जन राजिम के त्रिवेणी में किया गया था।
थान खम्हरिया तहसील से हटाया गया धारा 144
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेमेतरा जिले में धारा-144 लगाया गया था। समसंख्यक आदेश के अनुसार साजा अनुभाग एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र को छोडक़र जिले के शेष स्थानों से धारा 144 हटाया जा रहा है। कानून व्यवस्था की समीक्षा उपरांत जिलादंडाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने आदेश जारी कर तहसील थानखम्हरिया क्षेत्र से धारा 144 हटा दिए हैं। तहसील साजा एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र में धारा 144 आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ववत् प्रभावशील रहेगा।


