बेमेतरा

दादी की हत्या, पोते को आजीवन कारावास
13-Apr-2023 3:11 PM
दादी की हत्या, पोते को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 13 अप्रैल। 
बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम तिवरैया में वृद्धा से विवाद कर मारपीट कर गंभीर चेाट पहुंचा कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने  धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अतिरिक्त संत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के न्यायालय ने फैसला दिया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

प्रकरण को लेकर बताया गया कि 5 अक्टूबर 22 को ग्राम तिवरैया निवासी कुमारी सेवती साहू ने अपराध दर्ज कराया कि उसके माता-पिता लखनऊ में काम करने गये हैं। वह अपनी मंझली दादी दुखनी साहू के साथ रहती है।
प्रार्थिया की बड़ी दादी कुंवरिया बाई अपने घर में अकेली रहती थी। गली के सभी के घर का गंदा पानी सामने नाली से निकलता था वहीं कुंवरिया बाई के घर के सामने कोमल के घर का गंदा पानी निकलता है। जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। 27 सिंतबर 22 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट में प्रार्थिया की बड़ी दादी कुंवरिया बाई साहू को उनके घर के सामने गली में बड़े पिताजी का लडक़ा कोमल साहू जमीन में गिराकर लात से मारपीट कर रहा था, जिसे वह जाकर कोमल को खींच कर छुड़ा रही थी, फिर भी कोमल साहू द्वारा कुंवरिया बाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया और गांव के उपसरपंच को आते देख चला गया।

जिसके बाद सभी ने कुंवरिया बाई को उपचार के लिए सिमगा अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया। कुंविरया बाई की मौत डीके अस्पताल रायपुर में उपचार के दौरान 3 अक्टूबर को हो गयी थी। इसके बाद प्रार्थिया और परिजनों ने बेमेतरा सिटी कोतवाली में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दडिंत किया गया है।


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