बेमेतरा

हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को 10 साल कारावास और अर्थदंड
07-Apr-2023 3:26 PM
हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को 10 साल कारावास और अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 7 अप्रैल।
  बाइक सवार दंपत्ति को रोककर जानलेवा हमला कर एक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय ने 10-10 साल की कैद व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
नवागढ़ के ग्राम झाल में गत वर्ष 28 जुलाई को टीकाराम पाटले की हत्या के मामले में दो आरोपी किशोर मिरे व प्रभात मिरे दोनों सगे भाई को सजा मिली। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झाल में घटना के दिन टीकाराम पाटले अपनी पत्नी हेमलता पाटले व दो बच्चों के साथ मोटर सायकल से रायपुर जा रहा था। उन्हें रोककर आरोपी प्रभात मिरे व किशोर मिरे ने लोहे के धारदार हथियार से प्राणधातक हमला किया। हमले में जहां पति की मौत हो गई वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

नवागढ पुलिस ने प्रार्थी शिवकुमार की रिपोर्ट पर प्रभात व किशोर मिरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने निर्णय पारित करते हुए आरोपियों को 10-10 साल के कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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