बेमेतरा

स्मार्टकार्ड का नवीनीकरण के नाम पर धोखाधाड़ी करने वालों को सजा
04-Mar-2023 2:23 PM
स्मार्टकार्ड का नवीनीकरण के नाम पर धोखाधाड़ी करने वालों को सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 मार्च।
धोखाधड़ी करने के अपराध में सीजीएम मोनिका जायसवाल द्वारा आरोपियों को धारा 420 भादवि के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है।

प्रकरण को लेकर बताया गया कि बेमेतरा थाना में प्रार्थी मनोज कुमार जिला सलाहकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने प्रकरण दर्ज कराया कि बीते 24 नवंबर 2015 को 12 बजे ग्राम पंचायत तोरा के सचिव कैलाश मनहरे ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि उनके गांव तोरा में स्मार्ट कार्ड बनाने एवं नवीनीकरण करने के लिए चार आदमी आए हुए हैं। स्मार्ट कार्ड नवीनीकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 30-30 रुपए ले रहे हैं और स्वयं को जिला अस्पताल बेमेतरा से आना बता रहे हैं। प्रार्थी ने सचिव को बताया कि जिला अस्पताल से कोई भी व्यक्ति स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गांव नहीं गया है। प्रार्थी द्वारा जांच करने के लिए विभाग के आपरेटर इन्दल सिन्हा एवं ओमप्रकाश को ग्राम तोरा भेजा जिन्होंने जांच कर बताया कि चार आदमी स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं। जिला अस्पताल में उनके पहुंचने पर चारों व्यक्तियों ने अपना नाम संजय कुमार सतनामी, ईश्वर प्रसाद दोनों ग्राम सांरपुर व जयप्रकाश गावस्कर मेढकी के खिलाफ प्रार्थी की रिपोर्ट पर बेमेतरा पुलिस द्वारा धारा 420 भादवि के अन्तर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर फैसला सुनाया गया है।

शासन की ओर से अनुरेखा सिंह, उप संचालक, जिला अभियोजन अधिकारी, आर कविता राव एडीपीओ, विनय अग्रवाल एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई है।
 


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