बेमेतरा
बेमेतरा, 19 फरवरी। जिले में बोर्ड व विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये समय सारणी के अनुसार आगामी मार्च माह से वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएंगे। जिले में बोर्ड परीक्षा में करीब 23 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। पूर्व के सत्र के दैारान परीक्षा प्रारंभ होने के करीब एक माह पुर्व कोलाहल अधिनियम के तहत तय प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया था पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से शोर पर पाबंदी अब तक नहीं लगाई गई है।
कोलाहल अधिनियम प्रभावी किये जाने के दैारान आम सभा, जुलुस तथा स्थानीय धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसमें भी रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक प्रशासन अनुमति नहीं देता। साथ ही अनुमति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, शासकीय कार्यालय, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर नहीं मिल सकेंगा। उल्लंघन करने पर निमय के तहत कार्यवाही कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त किया जा सकता है। अपर कलेक्टर डॉ. अनिल कुमार बाजपेयी ने कहा कि जिले में जल्द ही आदेश जारी कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं 5 के प्रभावी किया जाएगा।


