बेमेतरा

छेडख़ानी के आरोपी सहित परिवार को सश्रम कारावास
15-Feb-2023 3:27 PM
छेडख़ानी के आरोपी सहित परिवार को सश्रम कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 फरवरी।
छेडख़ानी के मामले में न्यायालय ने आरोपी व उसके परिजन को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से लोक अभियोजक अनुरेखा सिंह ने पैरवी किया।
4 जुलाई 2016 बेरला थाना क्षेत्र की पीडि़ता मीटिंग में बेरला आई थी तथा शाम करीब घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसी समय पीडि़ता के गांव का आरोपी लक्ष्मीकांत मोटर सायकल से आया। आरोपी गांव जा रहा था, तब पीडि़ता, आरोपी की मोटर सायकल के पीछे बैठकर गांव जाने लगी। जब वे लोग गांव के पहले प्रीतमसिंह के खेत के सामने पहुंचे तो आरोपी ने मोटर सायकल रोक दिया और पीडि़ता से अनर्गल बातें करते हुए छेडख़ानी किया। तभी पीछे से गांव के लोग आ गये, तब पीडि़ता ने उन्हें घटना के संबंध में बताई। घर जाकर पीडि़ता ने अपने माता एवं पड़ोसी महिलाओं को घटना के बारे में बताई।

पीडि़ता आरोपी के घर गई तो आरोपी ने पीडि़ता के बाल पकड़ कर खींचा और थप्पड़ मारा तथा आरोपी की मां ने झूमा झटकी किया। मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद प्रार्थिया अपने पिता के साथ थाना बेरला जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी महिला फगनी बाई को धारा 323 एक माह का सश्रम कारावास वहीं धारा 354, 323 के दर्ज अपराध में आरोपी लक्ष्मीकांत को 2 महीने का सश्रम कारावास सजा सुनाई गई।
 


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