बेमेतरा

पत्नी की हत्या, आजीवन कैद
07-Jan-2023 3:10 PM
पत्नी की हत्या, आजीवन कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 7 जनवरी। 
ग्राम सेमरिया में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी सुशील साहू (28) पर हत्या का दोष सिध्द होने पर आजीवन करावास एवं एक हजार रूपये के अर्थंदंड से दंडित किया है।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि 7 जुलाई 2022 को खंडसरा चौकी के ग्राम सेमरिया में 28 साल के युवक ने अपने पत्नि के साथ हुए विवाद के बाद गला दबाकर हत्या कर दिया जिसके बाद मौके से शव केा घसीट कर कमरे में ले जाकर फांसी का रूप देने के लिए फंदे पर लटका दिया । जिसके बाद स्वयं चौकी में आकर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार किया था। वारदात के आरोपी सुशील साहू सेमरिया अपनी पत्नि के साथ लखनऊ गया था। लखनऊ में अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था जिसके कारण आपस में झगड़ा विवाद हुआ था उसके बाद विवाद को देखते हुए घर वालों के समझाने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे थे।

7 जुलाई को दोपहर में घर सेमरिया पहुंचे थे तभी पुरानी बात केा लेकर फिर पति-पत्नी में विवाद हो गया। विवाद बढऩे के बाद से आरोपी सुशील साहू ने नाराज होकर अपनी पत्नि का गला दबाकर हत्या कर दिया जिसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिये रानी साहू के शव को घसीटकर अपने कमरे में ले जाकर उसके गले में साडी से फंदा डालकर शव को सिलिंग पंखा में लटका दिया। दोपहर में ही खंडसरा चौकी पहुंचकर अपने ही खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया कि उसने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर किया और फांसी में लटका कर आया है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखने के बाद प्रार्थी के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर धारा 302, 201 भादवि के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायलय में पेश किया ।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से 23 साक्षियो का परीक्षण कराया गया। पक्ष सुनने के बाद न्यायलय द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमे आरोपी को आजीवन करावास व अर्थंदंड से दाडित करने का सजा सुनाया गया ।
 


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