बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 जनवरी। बेरला थाना के क्षेत्र ग्राम उफरा से गुधेली के बीच नहर नाली में 29 अप्रैल 22 की रात में युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा सुनाया है।
जानकारी के अनुसार प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के पंकज सिन्हा नेे हत्या के एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राहुल ध्रुव (19), खिलावन साहू (18) व कामदेव साहू (18) सभी निवासी ग्राम गुधेली को धारा 302 के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीनों को आजीवन कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
वहीं धारा 120 बी के तहत दर्ज अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्तों को दिये गये तीनों सजाये साथ-साथ चलेगी। प्रकरण को लेकर बताया गया कि मृतक के पिता धरमलाल कश्यप ने 30 अप्रैल 22 को प्रकरण दर्ज कराया कि उसका पुत्र धर्मपुष्प उर्फ लालू (18) बीते 29 अप्रैल की रात 9 बजे के आसपास अपने कार्यक्षेत्र बारूद फेक्ट्री पिरदा से अपने मोटरसायकल को लेकर निकला था और रात भर घर नहीं आने पर उसके द्वारा सुबह फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। ग्राम बोरसी निवासी राजा साहू के साथ उफरा से गुधेली के बीच बने नहर नाली में जाकर देखा तो वहां नहर नाली में धर्मपुष्प कश्यप का चेहरा नीचे उबड़ी मृत पड़ा था। मौके पर धरमपुष्प को घसीटकर नहर नाली में फेंकने का निशान नहर दिख रहा था। मृतक धरमपुष्प के मस्तक, गर्दन, सीना, पीठ एवं बांये पैर घुटना के पीछे गहरे चोट का निशान थे जिसे देखकर लगा कि उसके बेटे धरमपुष्प कश्यप को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार वस्तु से हत्याकर नहरनाली में फेंका गया होगा।
पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों केा गिरफ्तार किया गया। प्रकरण से संबधित विवेचना पूर्ण करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अभियोजन कि ओर से 19 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।


