बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 दिसंबर। बेरला पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कांजीहाउस का देखरेख करने वालों व वाहन चालक समेत 6 लोगों पर 11 नग सांड को ट्रक में क्रूरतापूर्वक भरकर कत्लखाना ले जाने पर पर कृषक पशु परिवहन अधि.नियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेरला थाना में ग्राम सांकरा निवासी भागीरथी नेताम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन की जांच के दौरान पुलिस ने आवेदक भागीरथी नेताम एवं गवाहों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया। बयान में जांच अधिकारी को जानकारी दी कि सांकरा के कांजी हाऊस का देखरेख गांव वालों एवं पंचायत की सहमति से संतोष धनकर, मनहरण साहू एवं भागवत देवांगन सांकरा द्वारा किया जाता रहा है। बीते जुलाई माह में गांव के किसानों ने फसल को नुकसान पहुंचा रहे 11 नग साण्ड व गोल्लर को कांजी हाऊस में तीनो व्यक्तियों के देख-रेख रखा था।
कांजी हाऊस में रखने के 10-15 दिन बाद संतोष धनकर, मनहरण साहू एवं भागवत देवांगन द्वारा 11 नग साण्ड को बंजारी माता मंदिर रांवाभाठा रायपुर के गौशाला में भेजने की बात कहकर वर्तमान सरपंच भागीरती नेताम से लेटर पेड में लिखवाकर रख लिया और 3 नवंबर 22 की रात आरोपी विशाल साहू, जगदीश साहू के साथ मिलकर एक ट्रक बुलवाकर ट्रक चालक एवं ट्रक में आए अन्य लोगों से मनहरण साहू ने बातचीत कर सभी साण्ड को बंजारी माता मंदिर रांवाभाठा रायपुर के गौशाला भेजना बताया, किन्तु साण्ड मालिकों द्वारा बंजारी माता मंदिर रांवाभाठा रायपुर के गौशाला में जाकर पता करने व देखने पर साण्ड गौशाला में नहीं मिला एवं गौशाला प्रबंधक से संपर्क करने पर ग्राम सांकरा से कोई सांड नहीं लाया जाना बताया गया।
आरोपी संतोष धनकर, मनहरण साहू, भागवत देवांगन, विशाल साहू, जगदीश साहू, अज्ञात ट्रक का चालक एवं अन्य द्वारा 3 व 4 नवम्बर की रात में ग्राम सांकरा के कांजी हाऊस से गोल्लर को बंजारी माता मंदिर रांवाभाठा रायपुर के गौशाला ले जाने की बात कहकर क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर साण्डो के पैरो को बांधकर कत्लखाना रवाना किया जाना बताया।
जिसके बाद पुलिस ने प्रार्थी भागीरथी नेताम पिता रामा नेताम सांकरा की रिपोर्ट पर आरोपी संतोष धनकर, मनहरण साहू, भागवत देवांगन, विशाल साहू, जगदीश साहू, अज्ञात ट्रक चालक द्वारा 11 नग सांड को ट्रक म क्रूरतापूर्वक भरकर कत्लखना ले जाने पर धारा 36 कृषक पशु परिवहन अधि.2004 की धारा 4,6 भादवि एवं अन्य धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


