बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा,17 दिसंबर। थानखम्हरिया क्षेत्र में अपहरण के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने थान खम्हरिया थाना में बीते एक अगस्त 22 को प्रकरण दर्ज कराया कि 30 जुलाई को स्वयं खेत में काम करने गया था जिसके बाद, खेत में दवा सिंचाई करने के बाद घर आया तो पीडि़ता घर में नहीं थी।
वह पीडि़ता को आस पड़ोस में पतासाजी किया नहीं मिलने पर थाना पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले जाने के आशय के साथ थाना में धारा 363 भा.द.सं. के तहत पंजीबद्व कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी जय रात्रे (20) के विरूद्व अपराध सबूत पाये जाने पर धारा- 363, 366, 376 (2)एन, भा.द.संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 5(ठ), 6 के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पीडि़ता का बयान लिया गया व 10 साक्षियों का बयान लिया गया आरेापी सिद्ध होने पर न्यायलय ने फैसला सुनाया है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा सुनाया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीष वर्मा ने पैरवी किया।


