बेमेतरा

महिला की हत्या आजीवन कारावास
11-Dec-2022 3:32 PM
महिला की हत्या आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 11 दिसम्बर।
ग्राम सिवार में जून महीने में महिला के घर के अंदर घुसकर छोटे-छोटे बच्चों के सामने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायधीश प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने प्रकरण पर फैसला सुुनाते हुए आरोपी को अर्थदंड व करावास की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी किया।

 प्रकरण को लेकर बताया कि बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम सिवार में बीते 30 जून 22 को राम बाई सिन्हा के घर में अंदर जाकर आरोपी ने आपसी रंजिश रखते हुए मृतिका अपने घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा जला रही थी कि आरोपी ने सिर पर लोहे के राड से वार कर हत्या कर दिया था।

पूरी घटना को मृतक के नाती-नातिन ने देखे थे। जिस पर प्रार्थी घनश्याम सिन्हा ने बेरला थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में सुनवाई दैारान 20 गवाहों का बयान लिया। सुनवाई पूरा होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।


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