बेमेतरा

होटल में चोरी करने वाले को 5 वर्ष की सजा
12-Nov-2022 2:59 PM
होटल में चोरी करने वाले को 5 वर्ष की सजा

बेमेतरा, 12 नवंबर। जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैण्ड में संचालित होटल में चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए 5 वर्ष की सजा से दंडित किया है। मोनिका जायसवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट के न्यायालय ने फैसला सुनाया।  शासन की ओर से पैरवी अनुरेखा सिंह जिला अभियोजन अधिकारी ने की। प्रकरण को लेकर बताया गया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बेमेतरा शहर में संचालित होटल में बीते वर्ष 21 सिंतबर की रात में होटल को बंद करने के बाद काउन्टर के पास पूर्व में काम करने वाले मोनू यादव होटल में पीछे से घुसकर काउन्टर को तोड़कर उसमें रखें नकद 4500 रूपये चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया जिस पर पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्व धारा 457,380 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था ।

न्यायालय द्वारा दस्तावेज एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 457,380 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध होने पर 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया है।


अन्य पोस्ट