बेमेतरा

दहेज प्रताडऩा : पति को 10 साल कैद
18-Jun-2022 12:21 PM
दहेज प्रताडऩा : पति को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 18 जून।
चक्रवाय में हुए दहेज हत्या मामले में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी भिरेन्द्र (26) को धारा 304(बी)भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 498-ए भादवि में दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रुपए का अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया।

प्रकरण को लेकर बताया गया कि आरोपी का विवाह पीडि़ता के साथ वर्ष 2016 में हुआ था। विवाह के पश्चात आरोपी भिरेन्द्र कोशले तथा उसके परिजन पीडि़ता को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताडि़त करते थे। पीडि़ता आरोपी के उक्त कृत्य से शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर बीते 15 जुलाई 21 को अपने घर के कमरे में गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसकी सूचना पर पुलिस चौकी मारो में मर्ग कायम किया गया।

मर्ग जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध 498-ए, 304(बी), 34 भादवि का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। सम्पूर्ण जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 28 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया।


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