बेमेतरा

250 एटीएम और खाली पास बुक मिले
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 जून। साजा पुलिस ने मंगलवार को देवकर में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर 26 लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे महिला संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संचालकों को पुलिस द्वारा सेवा केंद्र ले जाया गया था। जहां से आवश्यक दस्तावेज व सामान बरामद किया गया है। आरोपियों पर देवकर चौकी में दर्ज अपराध में धारा 420 , 409 , 34 भादवि कायम किया गया है।
ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालकों ओमप्रकाश ताम्रकार (34), मुकेश ताम्रकार (32) एवं पूजा ताम्रकार (30) द्वारा फर्जी पासबुक जारी कर उनके खातो से धोखाधड़ी कर रकम को खातों में जमा न कर पैसा को धोखाधड़ी कर रख लेता था। इस बात की जानकारी खाताधारकों को होने पर उक्त ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालकों के विरूद्ध शिकायत आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में अपराध कायम कर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के द्वारा टीम गठित कर आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। जिस पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर के संचालकों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 जून को प्रार्थी हेमन्त साहू पिता चिन्ताराम साहू (29) ग्राम खिसोरा पुलिस चौकी देवकर थाना साजा ने लिखित आवेदन पेश कर रिर्पोट दर्ज कराया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा साजा द्वारा संचालित नगर पंचायत देवकर में ग्राहक सेवा केन्द्र खुला है, जहां खाता खुलवाने के लिये वर्ष 2014 में जाकर ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक ओमप्रकाश ताम्रकार को खाता खुलवाने के संबंध में सलाह लिया, जो मुझे बोला कि खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, फोटो और मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, बोलने पर बताये अनुसार उनके बातों पर विश्वास कर आधार कार्ड व फोटो एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र दिया, उसके बाद मुझे फार्म भरवाकर हस्ताक्षर करवाया एवं खाता खोलने के लिये 10 हजार रुपए जमा किया और बोला कि आपको पास बुक के लिये स्टेट बैंक साजा जाने कि जरूरत नहीं हैं, यही बनवाकर दुगां बोला और करीबन 15 दिन बाद इसके नाम का बैंक खाता क्रमांक 37004144480 पास बुक दिया। खाता में कुछ दिन के बाद 20,000, 50,000, 40,000 रु. जमा करता था, तो उक्त खाता में ज्यादा रकम हैं, ब्याज कम मिलता है। आर.डी. खाता बना लो बोला और उसी खाता नंबर में फिक्स डिपजिट आर.डी. खाता खोला और पासबुक का पुरा पन्ना पैक हो जाने पर इसे ओमप्रकाश ताम्रकार के द्वारा पुराना पास बुक को अपने पास रखकर 13 सितंबर 2021 को नया पासबुक प्रार्थी के नाम का आर.डी. खाता खोला, जिसका खाता नंबर 4000231118 हैं को दिया, जिसमें 3033731 रुपए था। 22 अप्रैल 21 को उक्त खाता में 95818 रुपए जमा किया, 26 अक्टूबर 21 को 40,000 रुपए निकाला, 15 नवम्बर 21 को 20,000 रुपए जमा किया, 22 अप्रैल 22 को 21551 रुपए ब्याज का जोड़ा कुल रकम 400742 रुपए मेरे खाता में था। 10 जून 22 को एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर में फर्जीवाड़ा हो गया हैं, हल्ला सुना तब वह ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर में जाकर देखा तो ग्राहक सेवा केन्द्र में ताला बंद था। तब वह स्टेट बैंक शाखा साजा में करीबन 12.30 बजे जाकर बैंक मैनेजर से मिला एवं बैंक खाता क्रमांक 40100231118 को चेक करवाया तो बैंक मैनेजर द्वारा बताया कि तुम्हारे खाता में मात्र 100 रुपए दिखा रहा है, शेष खाता में जमा रकम 400642 रुपए नहीं था, उक्त रकम को ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर के संचालक ओमप्रकाश ताम्रकार, मुकेश ताम्रकार, पूजा ताम्रकार के द्वारा निकालकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया गया हैं।
अन्य हितग्राही सोनबाई सतनामी ग्राम नवकेशा से 40,127 रुपए, पुष्पा साहू ग्राम नवकेशा से 50029 रुपए, कुसुम बाई साहू ग्राम नवकेशा से 55077 रुपए, सुनिता साहू ग्राम नवकेशा से 22000 रुपए, नारायण प्रसाद साहू ग्राम नवकेशा से 7988 रुपए, लोकराम साहू ग्राम अकलवारा से 29936 रुपए, प्रदीप कुमार साहू अकलवारा से 214837 रुपए, शिवकुमार साहू अकलवारा से 91830 रुपए, राधिका साहू अकलवारा से 26248 रुपए, मधुलिका शर्मा ग्राम देवकर से 280000 रुपए, मिश्रीलाल ढीमर देवकर से 43447 रुपए, धनराज साहू देवकर से 1,68,000 रुपए, गोदावरी बाई साहू देवकर से 1,74,500 रुपए, गीताबाई साहू देवकर से 183052 रुपए इस प्रकार ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर के संचालकों के द्वारा विभिन्न खाताधारकों के बैंक खातों से कुल 17,88,063 रुपए का आहरण कर धोखाधड़ी किया गया है। अन्य बहुत से खाता धारकों से भी उनके खातों से रकम आहरण कर धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर चौकी देवकर थाना साजा में अपराध पर धारा 420, 409, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान ग्राहक सेवा केन्द्र देवकर के संचालक आरोपी ओमप्रकाश ताम्रकार (34), मुकेश ताम्रकार (32) व पूजा ताम्रकार (30) सभी साकिन देवकर को हिरासत में लेकर, उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपियों के कब्जे से लगभग 1000 खाली पासबुक, 3 लेपटाप, 1 कम्प्युटर, 2 प्रिंटर मशीन, बायोमेंट्रीक 3 पीस, केश काउंटीग मशीन 3 पीस, 1 थर्मल प्रिंटर, स्केनर 2, एटीएम कार्ड लगभग 250 नग एवं अन्य दस्तावेजों को जब्त कर उनकी जांच की जा रही है तथा अब तक कुल प्राप्त 41 आवेदक से 26 लाख 18 हजार 350 रुपए धोखाधड़ी करना एवं अन्य आवेदकगणों से शिकायत आवेदन आना बाकी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।