बेमेतरा

बेमेतरा, 2 जून। परपोड़ी थाना क्षेत्र में हुए रेप के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई में संदेह से परे सिद्ध होने पर फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) के दर्ज प्रकरण में पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया।
छग राज्य की ओर से सतीश वर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता के माँ के द्वारा परपोड़ी थाना में 27 फरवरी 20 को उपस्थित होकर आरोपी के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 14 वर्ष कक्षा 8वी तक पढ़ी है, उसके साथ आरोपी ने गलत काम किया था, जिसके बाद कुछ दिन से पीडि़त डरी, सहमी रहती थी, जिससे पूछने पर वह बताई की उसका अभियुक्त ने 10 दिन पहले जब वह सोयी थी तब रेप किया था।
पीडि़ता ने माँ की लिखित रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 , 506 , 323 भादवि तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6, 12 के तहत पंजिबद्ध कर विवेचना की गई। इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 9 साक्षियों के कथन कराया गया। संदेह से परे होने पर आरोपी को 31 मई को निर्णय पारित कर अभियुक्त बिष्णु साहू को धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के परिप्रेक्ष्य में भादवि की धारा 376 (2)(एफ)(जे)(के)(ऐन) एवं 376 (3) एवं धारा 6 में से गुरुतर मात्रा के दण्ड की धारा 6 पॉस्को एक्ट की दोष सिद्ध होने पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 323 भा.द.सहिता की दोषसिद्ध होने पर 6 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया है।