बलरामपुर

छेड़छाड़ व अफवाह फैलाने का आरोप, बस कंडक्टर गिरफ्तार
14-Sep-2025 10:36 PM
 छेड़छाड़ व अफवाह फैलाने का आरोप, बस कंडक्टर गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 14 सितंबर। वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत एक गंभीर प्रकरण में पुलिस ने विजय बस के कंडक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर युवती से छेड़छाड़ करने और उसके विवाहोपरांत अफवाह फैलाकर वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, पीडि़ता ने अपनी मां के साथ चौकी वाड्रफनगर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वर्ष 2024 में विजय बस से कछिया से वाड्रफनगर आना-जाना करती थी। पांच अप्रैल 2024 को ग्राम कैलाशपुर के पास बस का कंडक्टर सत्यजीत राय निवासी धनगांव, चौकी तातापानी) उसकी सीट के बगल में बैठ गया और गलत नीयत से छेड़छाड़ (बैड टच) करने लगा। पीडि़ता ने घटना की जानकारी घर पर दी, लेकिन लोकलाज और विवाह तय होने के कारण उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

आगे पीडि़ता ने बताया कि 26 अप्रैल 2024 को विवाह के बाद आरोपी ने उसके पति को फोन लगाकर भ्रामक और गंदी बातें कहीं, जिससे दांपत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो गई। परेशान होकर अंतत: उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया। पीडि़ता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1869 की धारा 3(1)(ब)(।)(।।) भी जोड़ी गई। आरोपी सत्यजीत राय को 14 सितंबर को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।


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