बलरामपुर

नाबालिग से रेप: 3 आरोपियों को 20 साल कैद
22-Aug-2025 10:07 PM
नाबालिग से रेप: 3 आरोपियों को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 22 अगस्त। बलरामपुर-रामानुजगंज अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने नाबालिग से बलात्कार मामले में 3 आरोपियों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी महेंद्र खैरवार ग्राम गिरवानी थाना रघुनाथनगर एवं उसकी पत्नी कबिलासो, ठाकुरदास कुशवाहा ग्राम रघुनाथ नगर के विरुद्ध रघुनाथनगर थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 370, 368 376 पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। मामले में न्यायालय के द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेंद्र  गुप्ता के द्वारा की गई।

नाबालिग आरोपी के घर गई थी, इसी दौरान आरोपी पति-पत्नी के द्वारा नाबालिग को शादी कर देने 50000, रुपए दिलवाने व साथ में मोबाइल दिलवाने का बात कह कर पीडि़ता को अपने साथ रखकर आरोपियों के द्वारा कई दिनों तक जबरन बलात्कार किया गया। इसके बाद पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ जाकर रघुनाथ नगर थाने में 24 फरवरी 2023 को अपराध पंजीबद्ध कराया।

मुख्य आरोपी अपने दोस्त एवं पत्नी के साथ मिलकर पीडि़ता को शादी कर देने का झांसा देकर महेंद्र खरवार अपने घर में रखा था। जहां उसके साथ लगभग दो सप्ताह तक बलात्कार करते रहे। आरोपियों के द्वारा नाबालिग पीडि़ता को रात में घर में रखा जाता था एवं दिन में जंगल में छुपा कर रखते थे।

माता-पिता यह समझ रहे थे की बेटी अपने नानी घर में है। शादी का झांसा देकर आरोपी पीडि़ता की बात कराते रहते थे। अभियुक्त की पत्नी के द्वारा नाबालिग पीडि़ता को महेंद्र एवं ठाकुरदास के साथ सोने के लिए प्रेरित करती थी एवं 500 रुपए देने की बात करती थी।


अन्य पोस्ट