बलौदा बाजार

नाबालिग ट्रैक्टर चलाते मिला, वाहन मालिक पर जुर्माना
20-Jun-2021 7:20 PM
नाबालिग ट्रैक्टर चलाते मिला, वाहन मालिक पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 20 जून।
नाबालिग ट्रैक्टर चलाते मिलने पर वाहन मालिक के विरूद्ध न्यायालय द्वारा  44,500 रूपयेजुर्माना लगाया गया है।  
निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाना यातायात प्रभारी के द्वारा 10 जून को भाटापारा शहर बस स्टैण्ड में ग्राम परसवानी थाना भाटापारा ग्रामीण से भाटापारा शहर आ रहे ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड, को वाहन मालिक कृष्ण कुमार हरबंश द्वारा एक अवस्यक बालक से ड्रायविंग कराकर व्यवसायिक कार्य हेतु परिवहन कराते पकड़ा गया था। 

वाहन स्वामी द्वारा अवस्यक बालक को ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड ड्रायविंग कराने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क) का उल्लंघन करना पाया गया है।   टैेक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं  होने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 के तहत उल्लंघन करना पाया गया। ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 का रजिस्ट्रेशन कृषि कार्य के लिये किया गया है। जिसमें व्यवसायिक कार्य कराने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत उल्लंघन करना पाया गया। ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का बीमा नहीं होने से वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 का उल्लंघन करना पाया गया। 

न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत कुल 44,500 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। 
 अवस्यक बालक द्वारा ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 डीटी 1367 मय ट्राली जिसमें गिट्टी लोड को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के वाहन चलाएजाने पर धारा 4/181, 146/196 का उल्लंघन करने पर इश्तगाशा क्रमांक 660-ए/21 कायम किया गया। 

जिला में अवस्यक बालक के द्वारा वाहन चलाने को लेकर उनके वाहन स्वामी एवं पालकों के विरूद्ध संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत् कार्यवाही लगातार जारी रहेगा। 
(नोट: छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम कार्यवाही- वाहन स्वामी के विरूद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा 199(क) के अंतर्गत कार्यवाही)

 


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