बलौदा बाजार

व्यापारी संघ की बैठक में नियमों का पालन करने के निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसीवां, 4 जून। गुरुवार को संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी दुकान खोलकर सामान बेचना एवं बिना मास्क के घूमना 26 लोगों को महंगा पड़ गया। राजस्व एवं पुलिस विभाग ने सँयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 26 लोगों से कुल अर्थदण्ड स्वरूप 5300 रुपए जुर्माना काटे। वहीं दूसरी और थाना परिसर में सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए व्यापारियों की बैठक रखी गई थी जिसमें शासन के नियमों का पालन करने का कड़ा निर्देश दिए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की बात कही गई ।
नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार पूरा बलौदाबाज़ार जिला में लॉकडाउन घोषित है, उसके बाद भी सरसींवा में कुछ दुकानदारों द्वारा हाफ शटर उठाकर सामान बेचना लॉकडाउन नियम का उल्लंघन है। इसी तरह बिना कोई कारण बाइक में तीन सवारी घूमना, बिना मास्क का घर से बाहर निकला भी लॉकडाउन का उल्लंघन है ।
गुरुवार को सरसींवा में ऐसे 26 लोगो के खिलाफ कार्रवाई की गई और इससे 5300 रुपए जुर्माना के रूप में वसूला गया है। वहीं दूसरी स्थानीय व्यापारियों की बैठक नायब तहसीलदार श्री चंद्रा एव थाना प्रभारी राजेश साहू की उपस्थिति में सम्पन्न हुई, जिसमें स्थानीयों व्यापारियों को लॉकडाउन नियमों का पालन करने पुन: हिदायत दिया गया।
अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि प्रतिदिन शाम छ बजे तक किसी भी हालत में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर लेवे साथ ही सोशल डिस्टेंट का पूरा पालन करें। दुकान परिसर में रस्सी बांधे, सैनेटाइजर का उपयोग करें, साथ ही स्वयं मास्क लगाए एवं ग्राहकों को भी मास्क लगाकर आने के लिए कहे। बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान भी न दें। वही गुरुवार को पूर्ण लाकडॉउन है, इस दिन न ही दूकान खोले और न ही वेवजह घूमे। यदि किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान खोली और अकारण सडक़ पर घूमते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को पूरा बलौदाबाज़ार जिला में लॉकडाउन रहता है।
गुरुवार को कुछ लोग आधा शटर खोलकर सामान बेचते हैं जो कि लॉक डाउन का उल्लंघन है। ऐसे लोग शासन के निर्देशों एवं नियमों का पालन करे अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।