बलौदा बाजार

पिता की हत्या, आरोपी पुत्र को उम्रकैद
25-Mar-2021 4:45 PM
पिता की हत्या, आरोपी पुत्र को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 25 मार्च।
पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के दंड से दण्डित किया गया। 
पुलिस के अनुसार 25 जुलाई 2020 के रात्रि  9.30 बजे ग्राम दतान प के आरोपी राजेश मारकंडेय द्वारा अपने पिता मंगतू राम मारकंडेय उम्र 80 वर्ष को खाद बेचकर रखे पैसा को सब्जी खरीदने के लिये मांगा जो नहीं दिया तब आरोपी पुत्र राजेश ने अपने पत्नी पिन्की उम्र 27 वर्ष और बच्चे क्रमश: उम्र 07 वर्ष 04 वर्ष के सामने ही बांस के लाठी से सिर में 10-12 वार हत्या कर दिया।

तब मृतक के भाई विजय मारकंडेय ने थाना पलारी में इसकी सूचना दी। जिस पर आरोपी राजेश मारकंडेय के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी राजेश मारकंडेय को गिरफ्तार किया एवं मामले की गंभीरता पूर्वक विवेचना किया जाकर चालान न्यायालय बलौदाबाजार में  21 सितंबर 2020 को पेश किया गया। जिसे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा शीघ्र विचारण करते हुये 10 साक्षियों का परीक्षण किया गया तथा आरोपी राजेश मारकंडेय के विरूद्ध धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुये 19 मार्च 2021 को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। मामले की विवेचना तत्कालिन थाना प्रभारी प्रशिक्षु (डीएसपी) मिलिंद पाण्डेय एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा द्वारा किया गया है।
 


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