बलौदा बाजार

मुस्कान महिला समूह रिसदा में विधिक साक्षरता शिविर
10-Jan-2026 3:16 PM
 मुस्कान महिला समूह रिसदा   में विधिक साक्षरता शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 10 जनवरी। शुक्रवार को मुस्कान महिला समूह, रिसदा के आमंत्रण पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिता जायसवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

शिविर के दौरान उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम, रैगिंग अधिनियम, गोटरयान अधिनियम, बाल विवाह निषेध, साइबर अपराध तथा लोक अदालत के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और उसके माध्यम से उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में अवगत कराया गया।

 

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्राओं को उनके भविष्य और करियर से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी, अध्ययन के साथ खेलकूद एवं व्यायाम का महत्व, ध्यान एवं मध्यस्थता (मेडिएशन) के विषय में जानकारी दी गई। साक्षात्कार की तैयारी, परीक्षा के दौरान एकाग्रता बनाए रखने तथा अध्ययन के दौरान आने वाली सामान्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं आमजन को नशा मुक्ति एवं बाल विवाह रोकथाम के विशेष अभियान की जानकारी दी गई। नशे के दुष्परिणामों, नशा मुक्ति के उपचार विकल्पों तथा बाल विवाह से संबंधित विधिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वाले माता-पिता सहित अन्य संबंधित व्यक्ति भी दंड के भागी हो सकते हैं। बाल विवाह से प्रभावित नाबालिगों के लिए कानून में उपलब्ध उपायों की जानकारी भी दी गई।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, उसके दुरुपयोग से होने वाले संभावित नुकसान तथा महिलाओं के विधिक अधिकारों और उनके दुरुपयोग से जुड़े दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में छात्राओं एवं महिलाओं की सहभागिता रही।


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