बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 जून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार द्वारा ग्राम पंचायत केसला में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष आयोजन किया गया।
अमिता जायसवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार ने बताया कि बच्चों को एक ऐसे परिवेश में बड़े होने की जरूरत है, जिससे कि वे स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य बन सके, उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो ताकि वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सके। बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नही लगाया जाना चाहिये साथ ही जोखिमपूर्ण रोजगार में भी उन्हें नियोजित नहीं किया जाना चाहिये जैसे पीतल की वस्तुएं बनाने वाले, ताला, माचिस, फटाखा, हीरा काटने, पत्थर खदान, इंट भ_े, बीडी बनाने, मोटर गाड़ी के मरम्मर के उत्पादन क्षेत्र में कार्य पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई अधिनियम का उल्लंघन करता है तो सजा का प्रावधान है जिसमें कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।
बाल मजदूरी से बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है। बाल मजदूरी को रोकने के लिये संवैधानिक एवं विधिक उपाय किये गये है जैसे शिक्षा का अधिकार- 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं जबरन मजदूरी को भी दंडनीय बनाया गया है। बच्चों के माता पिता / अभिभावकों का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चें को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के अंतर्गत तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, योगिता जांगड़े के द्वारा भी बाल श्रमिक दिवस पर विशेष शिविर का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमगा में किया गया। प्राधिकरण में कार्यरत पैरालीगल वालंटियर सुकदेव सेन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम केसला, लाखन बंजारे के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र क. 1 ग्राम पंचायत गबौध, अजय कुमार द्वारा हथबंद, अश्वनी कुमार साहू द्वारा खपरीडीह, केशव प्रसाद साहू द्वारा स्व. सहायता समूह सेमरा, लोकेश यदु द्वारा ग्राम खैरवारी, चंद्रशेखर श्रीवास द्वारा गिरौधपुरी, नारेन्द्र देवांगन व अशोक श्रीवास्तव द्वारा अंबुजा फाउंडेशन भाटापारा में विश्व बाल श्रमिक दिवस पर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन कर जन सामान्य को बाल श्रमिक के विरूद्ध अधिनियम व प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा विश्व बाल श्रमिक दिवस पर विशेष शिविर का अलग-अलग जगहों पर आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1000 जनता लाभान्चित हुए हैं।


