बलौदा बाजार

बिना विज्ञापन लिपिकीय सहायक के रूप में बेटे को दी नियुक्ति !
04-Jun-2025 3:39 PM
बिना विज्ञापन लिपिकीय सहायक के रूप में बेटे को दी नियुक्ति !

जांच में शिकायत सही मिली, फिर भी कार्रवाई नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 जून। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा टुंडरा के सुपरवाइजर ने प्राधिकृत अधिकारी रहते हुए प्राथमिक कृषि सख्त सहकारी समिति नरधा पंजीयन क्रमांक 205 के प्रभारी व्यवस्थापक सुखदेव साहू के साथ मिलीभगत कर अपने ही पुत्र को बिना विज्ञापन व इतिहास निकले लिपिकीय सहायक पद पर नियुक्ति देने का मामला सामने आया है।

जांच में शिकायत सही मिली। इसके बावजूद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं। शिकायतकर्ता ने सुशासन तिहार के समाधान शिविर कोटियाडीह में पुन: आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में घासीराम मनहर और शासकीय प्राधिकृत अध्यक्ष सहकारी समिति नरधा ने कहा कि शिकायत के आधार पर जिला अधिकारियों के द्वारा समिति में जांच बयान हुआ था, लेकिन मेरे जानकारी में कार्रवाई के लिए कोई आदेश पत्र नहीं आया हैं। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर 2024 को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार को शिकायतकर्ता सुखीराम कर्ष द्वारा पांच बिंदु में शिकायत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र कुमार साहू ने नरधा समिति के लिए अपने ही पुत्र प्रशांत साहू को दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखकर नियमित कर्मचारियों का दर्जा देते हुए बिना वैकेंसी व इश्तहार निकले लिपिकीय सहायक में कार्यवाही कर नियुक्ति दे दी गई है, जो सहकारी नियमों के विपरीत है। आगे उल्लेख है कि सहकारी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर का प्राप्त पद होने के बावजूद पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर रामजी कर्ष के भाई नरेंद्र कर्ष को सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य लिया जा रहा है। सहकारी समिति नरधा के अंतर्गत ध्यान खरीदी उपकेंद्र सुकली खुलने के बाद ग्राम कोंवाताल निवासी सुखदेव पटेल को कंप्यूटर ऑपरेटर और खगेश पटेल को चौकीदार के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कराया गया, जिसे प्रभारी समिति प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र साहू की मिलीभगत से प्रमोट कर नियमित कर्मचारी हेतु कार्यवाही की गई।

 

उपरोक्त शिकायत की जांच बयान 24 दिसंबर 2024 को जांच अधिकारी द्वारा एस.के. लहरी एवं ए. के. सूर्यवंशी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सरकारी संस्थाएं बलौदाबाजार के द्वारा किया गया हैं। तत्संबंध में 1 मार्च 2023 प्रस्ताव क्रमांक 9 में प्रशांत साहू पिता राजेंद्र कुमार साहू को दैनिक वेतन भोगी में कार्य कराया जाना मंजूर किया गया तथा 20 जुलाई 2024 को प्रस्ताव क्रमांक 11 में प्रशांत साहू को महज डेढ़ वर्ष के अंतराल में ही नियमित कर पूर्णकालिक लिपिकीय सहायक नियुक्त कर दिया गया।

 उक्त दोनों कार्रवाई में राजेंद्र कुमार साहू पर्यवेक्षक तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी का समिति नरधा के कार्रवाई में हस्ताक्षर है, जो प्रशांत साहू के पिता हैं। लिपिकीय सहायक मूल रूप से टुंडरा का निवासी है जो सहकारी समिति निर्धारित क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। जिसे योग्य मानकर नियुक्ति देना सरकारिता अधिनियमों की विपरीत हैं।

जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई हैं। इसके बावजूद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं। शिकायतकर्ता सुखीराम कर्ष ने सुशासन तिहार के समाधान शिविर कोटियाडीह में 30 में को पुन: आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है।


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