बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 6 मई। जिले में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक नई चुनौती सामने आई हैं। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार अब इन नागरिकों को वीजा के नवीनीकरण हेतु ई एफआरआरओ पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया हैं।
गृह मंत्रालय के विदेशी 01 प्रभाग ने 28 अप्रैल को विभागीय विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 (1) के तहत यह आदेश जारी किया हैं। इस सूचना के तहत जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जिले में रह रहे सभी दीर्घकालीन वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों को इस आदेश की जानकारी दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे 10 मई तक अपने वीजा का नवीनीकरण करा लें।
जिला में इस समय कुल 37 विदेशी नागरिक रह रहे हैं जिसमें 35 पाकिस्तान 1 बांग्लादेशी और 1 त्रिनिदाद का नागरिक शामिल हैं। सभी नागरिक हिंदू समुदाय से संबंधित हैं। जिला पुलिस को इन नागरिकों की सूची सौप दी गई हैं। पुलिस की स्पेशल ब्रांच के माध्यम से इन नागरिकों का सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया तेजी से की जा रही हैं। संबंधित थानों को भी इसकी जानकारी भेज दी गई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति की पुष्टि की जा सके।
एसपी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी का भी वीजा रद्द नहीं किया जाएगा बल्कि सभी के वीजा नवीनीकरण की प्रक्रिया 10 मई तक पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान शुरू किया हैं। इस अभियान के तहत बाहर से आए मजदूरों झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों और शहरी इलाकों में रहने वालों की पहचान की जा रही हैं। पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट नाम पता पहचान पत्र फोटो और मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरण एकत्र कर रही हैं। इसका उद्देश्य जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना और किसी भी अपराधिक गतिविधि पर नियंत्रण का पाना हैं।
वीजा नवीनीकरण के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण
पुलिस ने इस कार्य के लिए सभी थानों के कांस्टेबल को विशेष प्रशिक्षण दिया है ताकि डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकें। इसके अतिरिक्त जिले के सभी बड़े व्यवसाय जैसे कि सीमेंट प्लांट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने प्रमाण पत्र की प्रति नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र व्यवसाय और धर्म का विवरण और यदि किसी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया हैं।
तो उसे आवेदन की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है दीर्घकालीन वीजा के लिए पुन: आवेदन 10 मई से पोर्टल पर उपलब्ध होगा और 10 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा।