बलौदा बाजार
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 3 अप्रैल तक का मौका
जागरूकता की कमी के कारण बलौदाबाजार में अब तक 6 फ़ीसदी वाहनों में ही नई प्लेट लगी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 अप्रैल। प्रदेश सहित बलौदाबाजार जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 19 मार्च तय की गई थी मगर इसे बढ़ाकर 3 अप्रैल कर दिया गया है। इस तरह आब 7 दिन का समय और बाकी है।
दूसरी ओर वाहन मालिको के लापरवाही बरतने से अब तक महज 6 फ़ीसदी वाहनों में ही नई प्लेट लग सकती हैं। 1 अप्रैल 2019 से खरीदने गए अपने वाहनों में है सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया हैं। इससे पूर्व वाहन खरीदी के बाद वाहन मालिक ही बाहर स्वयं नंबर प्लेट लगवाते थे। कोई रेडियम से तो कोई पेंट से नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाते थे। ज्यादातर युवा वर्ग नंबर प्लेट में स्टाइलिश नंबर या स्लोगन लिखवा कर चलते थे। वाहन चोरी कर ऐसे नंबर प्लेट पर दूसरा नंबर लिखवाना भी आसान था इसलिए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 से पूर्व में खरीदे गए वाहनों मे भी नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया चार्ज भी है काफी कम ली जा रही है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत पंजीकृत पोर्टल ष्द्द. डॉटजीओव्हिडॉट द्दश1.द्बठ्ठ इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसमें दो पहिया वाहनों के लिए प्रत्येक प्लेट की लागत 450 रुपए कर के लिए 600 तथा बड़े वाहनों के लिए 650 से 700 रु. निर्धारित हैं। हर इंस्टॉलेशन के लिए 100 रु. का निर्धारित शुल्क देना होगा वाहन मालिक पंजीकृत संस्था से घर बैठे कर्मचारियों को बुलाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
जिले भर में नहीं नंबर पर लगाने 17 सेंटर अधिकृत
जिले में शहर समेत आउटर क्षेत्र में नई नंबर प्लेट लगाने 17 सेंटर अधिकृत किए गए हैं। परिवहन विभाग ने 120 दिन अर्थात करीब 4 मा का समय दिया जो 19 मार्च को पूरा हो चुका हैं मगर इसे बढ़ाकर अब 3 अप्रैल कर दिया गया है। वहीं जिले में पंजीकृत करीब 68 हजार वाहनों में से अब तक लगभग 4 हजार वाहनों के मालिकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया है यानी 94 फिसड्डी वाहन मालिकों ने गंभीरता से नहीं दिखाई है। मोटर यान अधिनियम के तहत प्रत्येक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन व पुलिस विभाग करवाई कार्यवाही करेगी और उन्हें चालान भरना पड़ेगा ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में जितना खर्च आएगा उससे ज्यादा चलन राशि चुकानी पड़ेगी
3 अप्रैल के बाद सडक़ों पर लगाएंगे जांच अभियान -आरटीओ
जिला परिवहन अधिकारी सी एल देवांगन ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के तहत अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। इसमें वाहन स्वामीयों द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। निर्धारित तिथि के साथ जांच के दौरान पुराने नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान वसूला जाएगा वाहन स्वामियों से अपील है कि निर्धारित तिथि तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लेवे।


