बालोद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 27 मई । बालोद जिले के गुंडरदेही में व्यापारियों पर हमला करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है।
ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम मामले को लेकर छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना की ओर से बुधवार को बालोद जिला बंद के आह्वान पर गुंडरदेही को भी बंद किया गया था। इस दौरान दुकानों को बंद कारने को लेकर आंदोलनकारियों ने व्यापारियों के साथ लाठियों से मारपीट की, जिससे कई व्यापारी घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने मारपीट की वे दुर्ग, रायपुर व अन्य जिले से हैं। जिनके खिलाफ बलवा का केस दर्ज किया गया है। थाना गुंडरदेही में उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294 506 बी, 323, 427, 452 आईपीसी का केस दर्ज किया है। इस मामले को लेकर प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रमुख 12 सहित अन्य आरोपीयों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक बी एन मीणा के निर्देशन में एसपी गोवर्धन ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, अनु विभागीय अधिकारी गुंडरदेही सोनसाय मौर्य, डीएसपी राजेश बांगड़े के मार्गदर्शन में स्पेशल टीम गठित की गई थी। जिनके द्वारा रात्रि में ही अथक प्रयास कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
9 आरोपी भेजे गए जेल
दुष्यंत साहू (32) खमतराई रायपुर, कोमलचंद साहू (24) खमतराई रायपुर, उमेश यादव (24) भानपुरी रायपुर, लोकेश कुमार वर्मा (31) खमतराई रायपुर, अमन साहू (19) जामुल दुर्ग, अप्पू मेश्राम (31) जामुल दुर्ग, भुपेश वर्मा (20) जामुल, नेमसिंग ठाकुर( 45) भुसरेंगा बालोद, जागेश्वर वर्मा (28) जामुल दुर्ग को जेल दाखिल किया गया है।
307 व 120 बी धारा भी जुड़ी
मामले में गुंडरदेही पुलिस ने पहले तो मारपीट और बलवा की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उनसे पूछताछ व मेडिकल रिपोर्ट के बाद जब घटना की बारीकी से जांच की गई तो यह बात सामने आई कि यह सिर्फ मामूली मारपीट या बलवा नहीं था। बल्कि एक आपराधिक साजिश( षड्यंत्र) के साथ-साथ प्राणघातक हमला था। इसलिए पुलिस ने विवेचना के बाद उसमें धारा 307 प्राणघातक हमला और धारा 120 बी अपराधिक साजिश भी जोड़ा है।