सरगुजा
सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 25 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर कहा है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। सरगुजा जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थलों फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा यदि उल्लंघन करते पाया जाता है तो नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जाएगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। इन स्थानों पर केवल व्यक्तिगत रूप से संस्थान में प्रवेश करने दिया जाएगा। यहां किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग करने को कहा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोने, सेनेटाईज करने कहा गया है। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। आमसभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया वाहनों में 2 एवं चार पहिया वाहनों में 4 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्दश दिए हैं। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाल व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाईन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा-हॉल एवं मॉल्स में आने जाने वाले व्यक्तियों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड गाईडलाइन का पालन कराया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, संास लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होता है या रिपोर्ट पॉजिटीव होने पर होम आइसोलेशन हेतु अनुमति लेना होगा। सार्वजनिक स्थलों में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।


