सरगुजा

अम्बिकापुर, 4 फरवरी। संभागायुक्त सुश्री जे. किण्डो के द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखण्ड भैयाथान अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मीपुर के व्याख्याता एल.बी. गया प्रसाद को न्यायालयीन अवधि में कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शोर शराबा करने, अभद्र व्यवहार करने तथा न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने के कृत्य के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने के कारण सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के उप-नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर नियत किया गया है। श्री गया प्रसाद को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी प्रकार लोक शिक्षण संभाग सरगुजा के संयुक्त संचालक के.कुमार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर, कोरिया के सहायक ग्रेड 3 अजीत कुमार सिंह को कैशबुक संधारण न करना व काटी गई रसीदों के विरूद्ध रेडक्रास अंशदान की राशि कैश इन हैण्ड के रूप में अपने पास रखने के कारण और शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय लटोरी, विकासखण्ड लखनपुर, सरगुजा के सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती गायत्री सिंह पैंकरा को द्वि-विवाह करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम -1965 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।