सरगुजा
अंबिकापुर, 25 नवंबर। ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में वाहन चालक को कोर्ट ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना लुंड्रा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ इएच/3294 के वाहन चालक को मौक़े पर रोक कर पूछताछ की गई।
वाहन चालक द्वारा अपना नाम धनेश्वर सिंह पटोरा थाना लुंड्रा का होना बताया।
जो वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाना एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 15000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।


