सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 23 नवंबर। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने जमीन कब्ज़ा दिलाने सरगुजा आये हरियाणा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मौक़े पर कार से पहुंचकर लोहे के चापर, डंडा एवं रॉड से मारपीट की गई थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को पूर्व में अन्य मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जमानत में छूटने पश्चात आरोपी घटना को अंजाम दे रहे थे।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थी सददाम खान निवासी मोमीनपुरा ने थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 नवंबर को प्रार्थी को साहिल फ़ोन कर बुलाया कि कांतिप्रकाशपुर लुचकी घाट के पास चलो जहा पटवारी आरआई के समक्ष जमीन की नपाई चल रहा है,वहां विवाद हो गया है तब प्रार्थी कांतिप्रकाशपुर गया तो देखा कि वहां पास काफी भीड भाड था, एवं मोहम्मद साहिल, अताउल व अन्य साथी लोगों का दूसरे पक्ष के फैजान, सरोज अहमद, नुमान, एवं अन्य लोगो से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जो दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे थे कि हम लोगों की जमीन पर कैसे नापाई व समतलीकरण कर रहे हो फिर मौक़े पर फैजान अंसारी हरियाणा के कुछ गुण्डे किस्म के युवकों को फोन करके जमीन को खाली करके कब्जा दिलाने बुलाये जो बेलोनो कार क्रमांक टी 1125 एचआर 5651डीबी से कुछ व्यक्ति धारदार हथियार, डण्डा एवं रॉड हाथ में रखकर कार से उतरे और प्रार्थी एवं अन्य लोगों को गाली गलौज देकर बोलने लगे कि हमें नही पहचानते हो कहकर धारदार हथियार व डण्डा राड से प्रार्थी, आमिर खान, मोहम्मद साहिद खान को मारपीट करते हुए जान से मारेन की धमकी दी।
इस दौरान मोहम्मद साहिद का झगड़ा के समय कहीं पर मोबाइल गिर गया है और उर्स उस्मान अपने मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग कर रहा था जिसे नुमान और फैसान दोनों मिलकर पटक दिए है जिससे मोबाइल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। हरियाणा के व्यक्ति मौके पर चापरनुमा हथियार व राड, डण्डा लिये थे तथा साहिल को जान से मारने की फिराक मे थे। मौक़े पर भीड़भाड़ होता देख हरियाणा के आरोपी युवक वहां से भागने लगे। भागते समय एक युवक उनकी मदद करके अपनी कार में बैठाकर भगाकर ले गया है।
मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बी. एन. एस. एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
कोतवाली पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर मामले के आरोपी सागर उर्फ पहलवान, अमित कुमार, विजय लोहार तीनों निवासी हरियाणा को घटना स्थल से भागते समय पकड़ कर ले आई।
आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया।
उक्त आरोपी संगठित होकर अम्बिकापुर व आसपास लगातार संगठित अपराध कर रहे हैं। जिससे प्रकरण में धारा 111 (2) (ख) बीएनएस जोडक़र प्रकरण में आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा, स्टील का रॉड, एक लोहे का चापर एवं पूर्णत: क्षतिग्रस्त बलेनो कार को आरोपियों से जब्त किया गया है।
प्रकरण के आरोपियों के विरूद्ध सदर धारा का अपराध सबूत पाये जाने पर प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।


