सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
लखनपुर, 21 नवंबर। लखनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए गंभीर चोट कारित की गई थी। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त किया गया है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थी लोखन राम साकिन गोरता थाना लखनपुर ने 6 सितंबर 25 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को प्रार्थी रात्रि करीब 8.30 बजे अपने भाई मुकेश्वर को गोरता झवरपारा गणेश पंडाल के पास से लेकर वापस घर आ रहा था, तभी पंडाल से थोड़ा आगे झवरपारा के मुकेश दास, शिवलाल, उमेश कुमार, एतवार साय एवं अन्य आरोपियों द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट करने लगे, एवं मुकेश्वर बीच बचाव करने लगा।
लड़ाई झगड़ा को देखकर प्रार्थी के बड़े पिताजी मोहित राम राजवाड़े आया और लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो बोले, तब आरोपियों द्वारा मिलकर मोहित राम राजवाड़े को भी गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट कर सर मे गंभीर चोट कारित किया गया है। बीच बचाव करने मे मुकेश्वर को भी चोट आया है। घटना को आस पास के लोग देखे हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में धारा 296(ख), 351(3), 115(2), 3(5)बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर घटना स्थल निरीक्षण कर मुलाहिजा रिपोर्ट आहत मोहित राम के सी टी स्कैन खुलासा रिपोर्ट एवं सी. टी स्कैन क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि घटना दिनांक को आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थी लोखन राम, मुकेश्वर एवं मोहित राम राजवाड़े को डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट किये है। आहत मोहित राम के सर मे आयी चोट का खुलासा डॉक्टर से करवाने पर चोट गंभीर प्रकृति का होना एवं उक्त चोट से मृत्यु सम्भाव्य होना लेख किया गया है, जिससे मामले में धारा 109 बी. एन. एस. जोडक़र प्रकरण के आरोपियों का पता तलाश कर पकडक़र पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम 2 महिला आरोपी समेत मुकेश कुमार साय, शिवलाल दास, उमेश कुमार साय, एतवार साय सभी निवासी गोरता झवरपारा थाना लखनपुर का होना बताये।
आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में 6 आरोपियों द्वारा एक राय होकर घटना कारित किये जाने पर प्रकरण में धारा 3(5) बी.एन.एस. हटाकर मामले मे 190, 191(3) बीएन एस जोड़ी गई।
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।


