सरगुजा
कुसमी, 24 अक्टूबर। अनुविभागीय अधिकारी कुसमी द्वारा पटवारी शैलेष कुमार मिंज, हल्का क्रमांक 07 (अतिरिक्त प्रभार 08), तहसील चान्दो को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई ग्राम शाहपुर के निवासियों पिलातुस किस्पोट्टा एवं प्रदीप किस्पोट्टा की शिकायत पर की गई है। शिकायत में कहा गया था कि उनकी भूमि (खसरा नम्बर 19, रकबा 3.181 हे.) के फौती नामांतरण आदेश 19.05.2025 के अनुपालन में पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती एवं डिजिटल हस्ताक्षर में अनावश्यक विलंब किया गया।प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद श्री मिंज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, परंतु उनके कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। भुइयां पोर्टल से जाँच में पाया गया कि नामांतरण आदेश का अनुपालन 23.09.2025 को किया गया, किंतु बी-1 दस्तावेज़ अब तक डिजिटली हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।
अधिकारियों ने इसे उनके कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं विलंबनकारी रवैया माना है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल नियम 1965 के नियम 03(1)(दो), 3-क(ख) एवं 3-क(ग) का उल्लंघन है।
इस आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत शैलेष कुमार मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कुसमी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
हल्का क्रमांक 07 एवं 08 का संपूर्ण प्रभार पटवारी बलवंत राम भगत को सौंपने का निर्देश दिया गया है।


