सरगुजा

आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी वारंट जारी
23-Oct-2025 9:17 PM
आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी वारंट जारी

 कोल कारोबारी से करोड़ों की उगाही के प्रयास का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 23 अक्टूबर। कोल व्यवसायी राहुल गोयल और के.के. अग्रवाल से कथित रूप से भयादोहन कर करोड़ों रुपये की वसूली करने के प्रयास से जुड़े प्रकरण में नया मोड़ आया है। न्यायालय ने राउरकेला (उड़ीसा) निवासी पंकज अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गिरवर सिंह राजपूत के न्यायालय ने आपराधिक परिवाद क्रमांक 787/2023 (राहुल गोयल बनाम पंकज अग्रवाल) में आरोपी पंकज अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने थाना प्रभारी उदितनगर, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) को पत्र भेजकर पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर 11 नवंबर  को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा और पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को भी आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अग्रवाल फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में अंबिकापुर एवं ओडिशा पुलिस की संयुक्त टीम लगातार दबिश दे रही है।

राहुल गोयल और के.के. अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि पंकज अग्रवाल ने पूर्व में उन्हें झूठे मामले में फँसाने का प्रयास किया था। इस संबंध में न्यायालय में मामला विचाराधीन है।


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