सरगुजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 13 सितंबर। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार इन्दर सोनवानी निवासी साडबार थाना मणीपुर जिला सरगुजा को कार्यालय कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा के आदेश के तहत जिला सरगुजा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों से 01 वर्ष की कालअवधि के लिए आदेश पारित कर जिला बदर की की गई थी। 12 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना मणीपुर जिला सरगुजा का निगरानी बदमाश जिला बदर किया हुआ इंदर सोनवानी अपने घर साडबार हरिजन पारा में है।
सूचना पर मौक़े पर रवाना होकर देखे जो इंदर सोनवानी उक्त आदेश की अवहेलना कर अपने घर साडबार हरिजनपारा में मिला जो जिला बदर बदमाश इंदर सोनवानी जिला दण्डाधिकारी सरगुजा के आदेश की अवहेलना कर जिला सरगुजा में आकर जनता के बीच स्वयं को प्रभावशील बनाने के लिए घर पर था, अनावेदक द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने की संभावना पर थाना मणीपुर मे अनावेदक के विरुद्ध धारा 170 /126,135(3) बी.एन.एस.एस. कायम कर अनावेदक को गिरफ़्तार कर प्रतिबंधित करने हेतु इस्तगासा कार्यपालिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के समक्ष पेश किया गया है।