सरगुजा
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 28 जुलाई। वन विभाग के पूर्व एसडीओ एस.एन.मिश्रा द्वारा राजस्व अधिकारियों को मिलाकर वन भूमि को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पत्र लिखवाने के मामले की जांच में कूट रचना प्रमाणित होने पर अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने की अनुशंसा की है। मामला ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर सरगुजा 24 एकड़ शासकीय वन भूमि का है, जिसमें 295 जीवित पेड़ स्थित है।
मामला ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर के 24 एकड़ शासकीय वन भूमि का है जिसमें भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर उपरोक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में उपलब्ध नहीं है तथा उपरोक्त भूमि फॉरेस्ट लैंड होकर शासकीय है तथा भूमि खसरा नंबर 26/7 रकबा 2.671 हेक्टेयर एवं 26/5 रकबा 2.671 हेक्टर जो सेटलमेंट में बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है, जिसे फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर को राजकुमारी पति राम नारायण द्वारा अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम क्रेता अभिषेक मिश्रा पिता सुरेश नाथ मिश्रा निवासी बौरीपारा अंबिकापुर को विक्रय किया गया. इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 26/ 7 एवं 26/5 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मीना मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा के द्वारा विक्रय पत्र लिखवाया गया।
उपरोक्त 24 एकड़ भूमि के संबंध में डी.के. सोनी अधिवक्ता के द्वारा कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर को जांच हेतु भेजा गया. जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 27 जून को जांच प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर को प्रकरण भेजा गया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने यह उल्लेख किया गया है कि वाद भूमि फॉरेस्ट के सीपीटी गड्ढे से व मुनारा से लगा हुआ है तथा वाद भूमि पर 295 नग वृक्ष पाए गए हैं जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में नहीं किया गया, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है।
इसके अलावा विक्रय की जाने वाली भूमि संबंधित दस्तावेज तत्कालीन पटवारी नीरज वर्मा के द्वारा प्रदान किया गया. यह भी जांच में प्रमाणित है कि 713/2, 714, 715, 716 सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में अंकित नहीं है. किसी भी पक्षकार के द्वारा पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई. इस आधार पर यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है। अभिलेखों में कूट रचना किया जाकर भूमि का विक्रय किया गया है।
उक्त जांच के आधार पर शासकीय भूमि का विक्रय अभिलेखों में कूटरचना किया जाकर भूमि का विक्रय दर्शित के क्रेताओं को किया गया है जिसके आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर नीरज वर्मा ,विक्रेता राजकुमारी पति नारायण , अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम यादव, क्रेता अभिषेक मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा व मीरा मिश्रा के विरुद्ध सम्यक धाराओं में प्राथमिकी की दर्ज किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण कार्यवाही हेतु कलेक्टर सरगुजा को प्रेषित किया गया है।