सूरजपुर

जिला जेल सूरजपुर के 200 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
11-May-2026 10:50 PM
जिला जेल सूरजपुर के 200 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

सूरजपुर,  11 मई। जिला जेल सूरजपुर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और ड्रोन के माध्यम से होने वाली संभावित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिला जेल परिसर तथा उसकी सीमा से 200 मीटर के दायरे को ड्रोन संचालन के लिए ‘नो-फ्लाई जोन/रेड जोन’ घोषित किया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1)(4) एवं ड्रोन नियम-2025 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत जिला जेल परिसर एवं उसके 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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