सूरजपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सूरजपुर, 20 अप्रैल। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी 2025 को लटोरी चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तुलसी नाला के पास घेराबंदी कर विकास सिंह राणा (30 वर्ष), सूरज सिंह (20 वर्ष) एवं आशीष सिंह उर्फ गोलू (30 वर्ष), सभी निवासी ग्राम केनाबांध थाना कोतवाली अंबिकापुर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ऑनरेक्स कफ सिरप की 1000 बोतलें बरामद की थीं। मामले में एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस संबंध में चौकी लटोरी, थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 55/2025 के तहत धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण के विवेचक एएसआई अरुण गुप्ता द्वारा सशक्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मानवेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने 17 अप्रैल 2026 को अपने निर्णय में गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


