सूरजपुर

गैर इरादतन हत्या: आरोपी को 10 साल कैद
07-Feb-2026 8:54 PM
गैर इरादतन हत्या: आरोपी को 10 साल कैद

सूरजपुर, 7 फरवरी। कॉलेज रोड सूरजपुर में वर्ष 2023 में हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) सूरजपुर ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2023 को कॉलेज रोड निवासी बबिता ने थाना सूरजपुर में सूचना दी थी कि वह सुबह धनरासो उर्फ निशा सिंह के घर सुपा मांगने गई थी। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर घर के अंदर जाकर देखा तो धनरासो किचन कमरे में कंबल से ढकी मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतिका का पति रामरतन देवांगन उस समय घर में मौजूद नहीं था।

सूचना पर थाना सूरजपुर में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपी रामरतन देवांगन ग्राम सुरता छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया। मामले के विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई न्यायाधीश  मानवेन्द्र सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के न्यायालय में हुई। सुनवाई उपरांत न्यायालय ने दिनांक 31 जनवरी 2026 को निर्णय पारित करते हुए धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग-1 भादवि (गैर इरादतन हत्या) के तहत आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया।


अन्य पोस्ट