सूरजपुर

नशे का कारोबार, आरोपी को 10 साल कैद, 1 लाख अर्थदंड
08-Jan-2026 8:58 PM
नशे का कारोबार, आरोपी को 10 साल कैद, 1 लाख अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 8 जनवरी। नशे के अवैध कारोबार पर कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने एक अहम फैसले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, 27 जनवरी 2025 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड से आरोपी अमजद अली अंसारी ग्राम जूर को गिरफ्तार किया था।

आरोपी की कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नशीली इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

नशीले इंजेक्शनों की जब्ती के पश्चात चौकी बसदेई पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के विवेचक एसआई सकलू राम भगत द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)  मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।


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