सारंगढ़-बिलाईगढ़
सारंगढ़, 14 दिसंबर। डीईओ एलपी पटेल को शासन द्वारा हटा कर उनके स्थान पर डीईओ पद पर विभावरी ठाकुर को डीईओ बनाया गया था और एलजी पटेल को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया गया था जिसके विरुद्ध एलजी पटेल उच्च न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय में स्टे ऑर्डर हेतु पहुंचे।
याचिकाकर्ता एलपी पटेल के विद्वान वकील वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, धनीराम पटेल और पंकज सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिका कर्ता जिला शिक्षा प्रभारी के पद पर हैं अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) वह आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 4,जो कनिष्ठ है याचिकाकर्ता को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है, सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक जूनियर रहा है पद स्थापन कर प्रभारी जिले का प्रभार सौंपा गया शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ एवं भले ही याचिकाकर्ता को वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया हो पदस्थापन, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार सारंगढ़,जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ को सौंपा जायेगा। याचिकाकर्ता स्वयं तत्काल अपना स्थानांतरण एवं कार्य मुक्त करें। सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक रहेगी। पी.एफ. के भुगतान पर प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी करें। यह आदेश उच्च न्यायालय ने जारी किया है।


