सारंगढ़-बिलाईगढ़

समय पर सूचना नहीं सचिव पर जुर्माना
29-Dec-2023 8:04 PM
समय पर सूचना नहीं  सचिव पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 29 दिसंबर।
सारंगढ़ जिला के विकासखण्ड बरमकेला में आवेदक विश्वनाथ गुरू द्वारा ग्रा.पं.-खैरगढ़ी ज.पं. बरमकेला के सचिव हीरालाल निषाद से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत पृथक-पृथक 2 आवेदन सचिव से जानकारी प्राप्त करने हेतु 21 सितबंर 2020 को विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु सचिव ने इसकी जानकारी नहीं दी जिस कारण आवेदक ने अधिनियम के नियमानुसार प्रथम अपील दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को कानून की धारा 19 (1) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह-प्रथम अपीलीय अधिकारी ज.पं. बरमकेला को अपील आवेदन के माध्यम से निवेदन किया कि वे लोक सूचना अधिकारी से मुझे नि:शुल्क जानकारी उपलब्ध कराएं अपीलार्थी के आवेदन को कानून की धारा 19 (6) के तहत् स्वीकार कर उनके द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2020 को उभयपक्ष की सुनवाई की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03 दिसंबर 2020 में निर्देशित किया गया कि वे आवेदक को 3 दिवस में नि:शुल्क जानकारी प्रदान कर इस कार्यालय को भी सूचित करें किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके आदेश का पालन भी नहीं किया गया। 

विदित हो कि लोक सूचना अधिकारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर आवेदक ने लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आयुक्त ने पाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है साथ ही अपीलीय अधिकारी प्रथम द्वारा जारी आदेश का पालन भी नहीं किया है। तत्पश्चात प्रस्तुत प्रकरण पंजीबद्ध कर 21 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंन्स रायगढ़ में सुनवाई कर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान कर आयोग को पृष्ठांकित करें, किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने आयोग के आदेश का पालन भी नहीं किया गया। 

इसकी शिकायत आवेदक द्वारा की गई जिस पर आयोग ने लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी कर आयोग के समक्ष मय समर्थित अभिलेखों के जवाब के साथ उपस्थित होने निर्देशित किया गया। 

आयोग के समक्ष सुनवाई में आयुक्त ने पाया कि लोक सूचना अधिकारी सचिव ने अपनी समयावधि 30 दिवस में जानकारी नहीं दी, अपीलीय अधिकारी प्रथम के आदेश 45 दिवस में जानकारी नहीं दी एवं आयोग की रायगढ़ कॉन्फ्रेंस सुनवाई में भी जानकारी प्रदान नहीं की गई। प्रस्तुत प्रकरणों पर लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराना था उनके द्वारा 3 साल में जानकारी दी गई जिस कारण आयोग को अधिनियम के नियमानुसार निर्णय लेना पड़ा, जिसमें लोक सूचना अधिकारी को 25-25 हजार पृथक-पृथक राशि प्रकरण द्वय पर शारित अधिरोपित की गई।


अन्य पोस्ट