सारंगढ़-बिलाईगढ़
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 9 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने रोगियों, वृ़द्धाओं, दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा के अंतर्गत पूर्व लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
इस आशय का आदेश 07 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टीटोन हॉर्न-प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे के विरूद्ध जब्तीकरण की कार्रवाई किए जाने तथा सम्यक जांच के लिए अधिकारियों की दल गठित की गई है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोई भी नागरिक इन दलों से संपर्क कर शिकायत कर सकता है।


