सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 31 अक्टूबर। सोमवार को सूचना पर बोइरडीही का समयलाल चौहान (50) से कच्ची रास्ता हुए ग्राम बोइरडीही की ओर बिक्री हेतु कच्ची महुआ शराब लेकर आने की सूचना पर घेरा बंदी किये तो नावापाली की ओर से एक व्यक्ति नावापाली की ओर से सायकल के हैण्डल के दोनों तरफ बोरी का सफेद थैला लटकाये हुए आया जिसे रोक कर नाम पता पूछने पर अपना नाम समयलाल चौहान सारंगढ़ बिलाईगढ़ का रहने वाला बताया तथा साइकिल में रखें प्लास्टिक थैला के बारे में पूछताछ करने पर कच्ची महुआ शराब हाथ भट्टी को बिक्री हेतु लेकर आना बताया महुआ शराब बिक्री हेतु रखने एवं परिवहन करने के संबंध में आरोपी के पास वैध कागजात नहीं होना बताया आरोपी के कब्जे से एक पुराना साइकिल व दो सफेद बोरी के थैला अंदर 10-10 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग के प्लास्टिक जरिकेन मे भरा 10- 10 लीटर कुल 20 लीटर कीमती 4000 रुपये कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।


