राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 फरवरी। खैरागढ़ पुलिस ने नियम विरूद्ध तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 13 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को थाना खैरागढ़ केसीजी पुलिस एवं राष्ट्रीय तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों, पान ठेलों एवं गुमटियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ प्रतिष्ठानों में युवाओं को नशे के लिए उपयोग होने वाली तम्बाकू सामग्री नियम विरुद्ध तरीके से बेची जा रही थी। कुल 13 दुकानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री संबंधी नियमों का पालन नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कोटपा एक्ट के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई। साथ ही 03 दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित गो-गोध्रोलिंग पेपर जब्त किया गया। जिसका उपयोग सिगरेट (जॉइंट) बनाने में किया जाता है। पूछताछ के दौरान संबंधित दुकानदारों से उक्त सामग्री की आपूर्ति करने वाले सप्लायरों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई है। संबंधित सप्लायरों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


