राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 सितंबर। अवैध रूप से शराब पिलाने एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 7 आरोपियों के विरूद्ध धारा 36(सी), 36(च) आबकारी एक्ट एवं एक आरोपी के विरूद्ध 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही शांतिभंग करने वाले बदमाश के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को चौकी चिखली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले सबजीत सिंह 38 साल निवासी धर्मापुर, गोपाल साहू 45 साल निवासी तिलई, तामेश्वर ठाकुर 43 साल निवासी तिलई, गौतम सिन्हा 59 साल निवासी तिलई के विरूद्ध पृथक-पृथक आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई किया गया। साथ ही अवैध रूप से शराब पिलाने वाले कमल यादव 33 साल निवासी गठुला के विरूद्ध पृथक आबकारी एक्ट की धारा 36 (सी) के तहत वैधानिक कार्रवाई किया गया।
इसी तरह 21 सितंबर को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालेे उपेन्द्र देवांगन 52 साल निवासी बजरंगपुर नवागांव एवं गुडडा अंसारी 37 साल निवासी न्यू बस स्टैंड राजनांदगांव के विरूद्ध 36(च) आबकारी एक्ट एवं देवादास भीमरे 48 साल साकिन बरगाही के कब्जे से 17 पौवा एवं बिक्री रकम 150 रुपए को जब्त कर धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। तीनों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसी तरह गौरीनगर क्षेत्र में उपद्रव करने वाले बदमाश तरूण कांछी 21 साल निवासी गौरीनगर के विरूद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस की कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


