राजनांदगांव

पुलिस की कार्रवाई को अनुचित करार दिया बचाव पक्ष के वकील ने
02-Mar-2025 3:09 PM
पुलिस की कार्रवाई को अनुचित करार दिया बचाव पक्ष के वकील ने

भाजपा नेता दीपक चौहान को मिली जमानत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 मार्च।
भाजपा नेता दीपक चौहान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। 
चौहान पर अपनी निजी कार में भारी मात्रा में शराब ले जाने और पुलिस कर्मियों पर राजनीतिक धौंस जमाकर गाली-गलौज और बदसलूकी का आरोप था। उनकी इस हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। चौहान पर शुरूआत में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बढ़ते दबाव के बाद मामला दर्ज किया गया।

 पुलिस ने कल दीपक चौहान को प्रकरण में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की कार्रवाई को अवैधानिक करार दिया। 
उन्होंने अलग-अलग तथ्य देकर न्यायाधीश को इस बात के लिए संतुष्ट किया कि  पुलिस ने दबाव में आकर चौहान को गिरफ्तार किया। जबकि आबकारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस कर्मियों के वर्दी में नहीं होने का हवाला देकर बचाव पक्ष के वकील नवीन शर्मा ने अभियोजन के तर्कों को टिकने नहीं दिया।

बताया जा रहा है कि दीपक चौहान पर आबकारी एक्ट और बीएनएस की धारा 238 के तहत जुर्म दर्ज किया गया था। सुकुलदैहान पुलिस चौकी के जवानों ने 24 फरवरी को चेकिंग के दौरान चौहान की निजी कार से शराब से भरी बोरियां बरामद की थी। कार्रवाई के लिए पुलिस ने काफी सुस्ती दिखाई। आखिरकार पुलिस ने दबाव के बाद चौहान को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकील के तर्कों को न्यायसंगत मानते हुए जमानत दे दी।

ज्ञात हो कि 24 फरवरी को आरक्षकों को गाली-गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सुकुलदैहान में बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।  प्रकरण में साक्ष्य विलोपित करने एवं अवैध रूप से शराब परिवहन करते पाए जाने पर धारा 238 बीएनएस एवं 34(2) आबकारी एक्ट  जोड़ा गया। 

आरोपी वाहन स्वामी दीपक चौहान तथा घटना दिनांक को वाहन को चला रहे चालक कौशल वर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वाहन कार को जब्त कर 1 मार्च को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
 


अन्य पोस्ट