राजनांदगांव

बिना अनुमति लगे बोर्ड हटाएं अन्यथा होगी कार्रवाई, आयुक्त ने दी चेतावनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जनवरी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में निजी भवन के दीवार और छत पर लगे होर्डिंग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बैनर-पोस्टर, फ्लाई ओवर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जीई रोड के विद्युत पोलो एवं अन्य जगह में लगे लगभग 50 पोस्टर व छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाने की कार्रवाई की। पूर्व के दिनों मे 200 से अधिक विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई किए थे।
आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/ संस्थानों/ व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवार एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओवर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए थे, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया, जिसे निगम की टीम ने कार्रवाई करते जीई रोड, पोस्ट ऑफिस चौक से आरके नगर चौक तक एवं निगम कार्यालय के सामने लगे लगभग 50 अवैध बोर्ड हटाया। इसी प्रकार पूर्व के दिनों में आम्बेडकर चौक से महामाया चौक, नंदई चौक तक एवं अन्य मार्गों से लगभग 200 छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाया गया था, उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लें। उन्होंने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाये गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जाएगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।