राजनांदगांव

बिना अनुमति डीजे बजाने पर कार्रवाई
19-Sep-2024 2:29 PM
बिना अनुमति डीजे बजाने  पर कार्रवाई

वाहन व डीजे साउंड सिस्टम जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव-खैरागढ़, 19 सितंबर।
बिना अनुमति वाहन में डीजे रखकर तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन सहित डीजे साउंड सिस्टम को जब्त किया। डीजे बजाने वाले के खिलाफ पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। 

मिली जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। जिसके संबंध में नियमों का पालन करने राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिसके तारतम्य में केसीजी एसपी त्रिलोक बंसल एवं एएसपी नेहा पांडे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। 

18 सितंबर को ग्राम चिखलदाह में लक्ष्मी सागर श्रीवास द्वारा बिना अनुमति के माजदा वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। जिससे लोगों को रेशानी हो रही है। सूचना मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर तस्दीक किया गया। सूचना सही होना है, बिना वैध अनुमति और दस्तावेज के वाहन में डीजे साउंड सिस्टम रख कर तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर माजदा वाहन और डीजे साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। डीजे चलाने वाले लक्ष्मी सागर निवासी सहसपुर थाना खैरागढ़ के विरुद्ध धारा 04, 15 छ ग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया। 

 


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