रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन में सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनका पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गए पोर्टल में किया जाना अनिवार्य है।
रायपुर नगर निगम ने के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी परिसर/संस्थान से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट (कचरा) उत्पन्न होता है, तो कृपया निर्धारित गुगल फॉर्म में अपनी जानकारी अवश्य भरें। निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह नियम कॉलोनी, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, शादी घर, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, होटल, संस्थान, शासकीय कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी बड़े अपशिष्ट उत्पादकों पर लागू होता है।
प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित संस्थानों का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी ) के बीडब्ल्यूजी (बल्क वेस्ट जनरेटर ) पोर्टल पर पंजीयन हेतु जानकारी प्रदान की जावेगी।


